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Legal Aid Awareness Camp

दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को संत कृपाल सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, बांदा द्वारा महिला सशक्तिकरण के विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन नगर की प्रमुख महिलाओं की उपस्थिति में किया गया।

कार्यक्रम में समाज की विभिन्न पृष्ठभूमियों से आई प्रेरणादायक महिलाओं ने अपने अनुभव एवं विचार साझा किए कि कैसे उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर स्वयं को सशक्त किया और अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया, जिससे एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रो० (डॉ०) दीपाली गुप्ता (प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा) तथा विशिष्ट अतिथियों श्रीमती ममता मिश्र (एडवोकेट), श्रीमती छाया सिंह, एवं श्रीमती लक्ष्मी त्रिपाठी (एडवोकेट) द्वारा सम्पन्न किया गया। विधि महाविद्यालय की छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं छात्रों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों जैसे —

⚖️ दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961),

⚖️ घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम (2005),

⚖️ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण) अधिनियम (2013), तथा

⚖️ मातृत्व लाभ अधिनियम (1961, संशोधित 2017) के बारे में अवगत कराया गया और विस्तृत चर्चा की गई।

विशिष्ट अतिथि ममता मिश्र (एडवोकेट) ने कहा कि — “कानून हमें सशक्त बनाता है, पर साथ ही कुछ दायित्व भी देता है। हमें पुरुषों को शत्रु नहीं, सहयोगी समझना चाहिए।” मुख्य अतिथि (डॉ० दीपाली गुप्ता) ने कहा — “हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदैव न्याय और संतुलन बनाए रखना चाहिए। लैंगिक समानता से ही समाज में शांति और स्थिरता आती है।” विधि महाविद्यालय के सचिव श्री यश शिवहरे जी ने कहा — “समाज की सशक्त महिलाओं का कर्तव्य है कि वे वंचित वर्ग की महिलाओं को जागरूक कर उनका हाथ थामें और उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाएं।”

🎤 कार्यक्रम का संचालन B.A.LL.B. 1st Year की छात्रा आकृष्टि द्वारा किया गया I